होम / सामाजिक गतिविधियां / स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम हड़पने वाली महिला गिरफ्तार
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दुर्ग। स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाकर उसकी रकम हड़पने के मामले में जामुल पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपिया के कब्जे से लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड एवं आधार कार्ड सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत सामने आई है।
पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को ग्राम कुरूद निवासी श्रीमती त्रिवेणी साहू ने थाना जामुल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू (33 वर्ष), निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ मिलने का लालच दिया गया। इसके बाद महिलाओं के नाम से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए गए और लोन की रकम आरोपिया द्वारा स्वयं प्राप्त कर उपयोग की गई।
शिकायत के मुताबिक, आरोपिया ने संबंधित महिलाओं के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। इस प्रकार करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई।
शिकायत पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 592/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 अगस्त को आरोपिया की पतासाजी कर घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग करने की बात सामने आने पर पुलिस ने आरोपिया के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं बैंकिंग कार्ड जब्त किए।
पुलिस ने बताया कि आरोपिया का तरीका यह था कि वह महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ का विश्वास दिलाती थी और उनके नाम से लोन स्वीकृत करवाकर उसकी रकम स्वयं प्राप्त कर लेती थी। साथ ही बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखती थी।
आरोपिया विद्या साहू को 21 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की विवेचना जारी है तथा पुलिस द्वारा शिकायत में सामने आए वित्तीय लेनदेन एवं अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।
दुर्ग पुलिस ने की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश, लोन अथवा वित्तीय योजना में शामिल होने से पहले संबंधित संस्था और योजना की वैधता का सत्यापन अवश्य करें। अपने बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड या अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न सौंपें। किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें।
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