छत्तीसगढ़

मेडिकल एंजेसियों में की गई कफ सिरप की जांच, चिकित्सकीय परामर्श पर ही बच्चों हेतु कफ सिरप देने के दिए निर्देश।

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मुंगेली। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में संचालित मेडिकल एजेंसियों में कोल्ड्रीफ एवं डेक्सट्रोमेर्थाफिन कफ सिरप की जांच की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि फार्मास्यिुटीकल कांचीपुरम तमिलनाडु द्वारा निर्मित औषधि कोल्ड्रीफ कफ सिरप एवं कायन्स फार्मा, जयपुर राजस्थान द्वारा निर्मित डेक्सट्रोमेर्थाफिन कफ सिरप को अमानक स्तर का घोषित किया गया है, इसी के तहत जिले के थोक औषधि विक्रेताओ एवं बच्चो के अस्पताल स्थित चिल्हर औषधि विक्रेताओ का औषधि कोल्ड्रीफ कफ सिरप के स्टॉक के संबध में सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मुंगेली स्थित थोक मेडिकल एजेंसी बरेला स्थित फर्म नथानी मेडिकल एजेंसी, अजय मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स, मुंगेली सिटी के नरेन्द्र मेडिकल स्टोर्स, मीरा मेडिकल एजेंसी, प्रकाश मेडिकल एजेंसी, गीता एजेंसी एवं शिवम एजेंसी की जांच की कार्यवाही की गयी। उक्त थोक विक्रेताओ के पास उल्लेखित औषधियों का संधारण प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही बच्चों के अस्पताल स्थित औषधि विक्रेताओं आस्तिक मेडिकल स्टोर्स, एंजल मेडिकोज एवं यशोदा फार्मेसी का निरीक्षण कर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चिकित्सकीय परामर्श पर ही बच्चों हेतु कफ सिरप देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जांच हेतु अन्य निर्माता कंपनी के कफ सिरप का औषधीय नमूने का संग्रहण कर जांच हेतु रायपुर स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जिसके परिणाम प्राप्ति उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान औषधि निरीक्षक महेन्द्र देवांगन, किरण सिंह एवं नमूना सहायक नोहर सिंह खरे मौजूद रहे।

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