बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका 5 अगस्त को दाखिल की गई थी, जिस पर जस्टिस अरविंद वर्मा की एकल पीठ सुनवाई करेगी। चैतन्य ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
इससे पहले चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्हें हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी गई। गौरतलब है कि 18 जुलाई को ईडी ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में भिलाई-3 स्थित बघेल निवास पर छापेमारी करते हुए चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट से 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था। इसके बाद 22 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जो 4 अगस्त को समाप्त हुई। फिर से अदालत में पेश किए जाने पर एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उन्हें 18 अगस्त को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ईडी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में हुए 2100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की सक्रिय भूमिका रही और उन्होंने इस अवैध धन का प्रबंधन किया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल दोनों को आरोपी बनाया गया है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि चैतन्य बघेल को कोई राहत मिलेगी या उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना जारी रखना होगा।
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