दुर्ग - भिलाई

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी: CJM कोर्ट ने चालक पर लगाया ₹32 हजार का जुर्माना

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दुर्ग। जिले में शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित मार्ग में लहराते हुए वाहन चला रहे एक चालक को पुलिस ने रोककर जांच की, जिसमें उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने चालक पर ₹32 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेष अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं थाना स्टाफ ने एक वाहन चालक को संदिग्ध अवस्था में वाहन चलाते हुए देखा। चालक वाहन को अनियंत्रित तरीके से चला रहा था, जिसके बाद उसे रोककर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया। जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस ने प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां सुनवाई उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी चालक अनिल (37 वर्ष), निवासी खातेगांव, मध्यप्रदेश पर कुल ₹32,000 का जुर्माना लगाया।
इस कार्रवाई में टेंगो-2 एवं हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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