दुर्ग - भिलाई

दुर्ग में 2 मार्च से नई गाइडलाइन दरें लागू, रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी पारदर्शी

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विधायक ललित चंद्राकर ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी का आभार व्यक्त किया
दुर्ग । 
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त को अधिक पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। दुर्ग और सरगुजा जिलों में ये दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावी होंगी।
दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी का आभार व्यक्त किया है।
पारदर्शिता और राहत का दावा...
विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि नई गाइडलाइन दरों से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सही मूल्य पर हो सकेगी। पूर्व में कई स्थानों पर बाजार दर और गाइडलाइन दर में असमानता के कारण नागरिकों को असुविधा होती थी। नई दरों से यह समस्या कम होगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मुलाकात कर दुर्ग जिले में गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यक संशोधन का निवेदन किया था। सरकार ने आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित दरों को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से मिली मंजूरी ...
दुर्ग एवं सरगुजा जिलों की समितियों द्वारा प्रस्तावित दरों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद अंतिम स्वीकृति दी गई। अब इन जिलों में जमीन एवं मकान की रजिस्ट्री नई निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से खरीद-फरोख्त में अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा संपत्तियों के मूल्य निर्धारण में स्पष्टता आएगी।
नगरीय संपत्तियों की प्रमुख दरें (वर्ष 2025-26) ..
पंचशील नगर / नयापारा / बजरंग नगर / बेलदारपारा
मुख्यमार्ग पर: 11,000 रु. प्रति वर्गमीटर (4,36,80,000 रु. प्रति हेक्टेयर)
मुख्यमार्ग से अंदर: 4,36,80,000 रु. प्रति हेक्टेयर
नयापारा (नदी तिराहा से शिवनाथ नदी तक)
मुख्यमार्ग पर: 20,000 रु. प्रति वर्गमीटर (4,36,80,000 रु. प्रति हेक्टेयर)
अंदर: 11,000 रु. प्रति वर्गमीटर (3,76,20,000 रु. प्रति हेक्टेयर)
पोटियाकला–महाराज चौक
मुख्यमार्ग पर: 4,39,56,000 रु. प्रति हेक्टेयर
अंदर: 3,48,00,000 रु. प्रति हेक्टेयर
ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख दरें ..
अंडा: मुख्यमार्ग पर 1,90,00,000 रु./हेक्टेयर, अंदर 75,00,000 रु./हेक्टेयर
विनायकपुर: मुख्यमार्ग पर 45,00,000 रु./हेक्टेयर, अंदर 35,00,000 रु./हेक्टेयर
कुथरेल: मुख्यमार्ग पर 1,37,50,000 रु./हेक्टेयर, अंदर 60,00,000 रु./हेक्टेयर
आम लोगों को कैसे मिलेगा लाभ? ..
नई दरों से संपत्ति क्रय-विक्रय के समय भ्रम की स्थिति कम होगी। नागरिकों को पहले से स्पष्ट रहेगा कि किस क्षेत्र में कितनी गाइडलाइन दर लागू है। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और विवाद रहित होने की उम्मीद है।
नई गाइडलाइन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित उप पंजीयक कार्यालय या विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
विधायक ललित चंद्राकर ने पुनः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय दुर्ग जिले के नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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