रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने तथा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट किया गया है। इसके तहत मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व की नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लाभ का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
साथ ही मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया है।
इसके तहत:
पुलिस विभाग में आरक्षक
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक
जेल विभाग में जेल प्रहरी
जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ बनाए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है।
इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
| मुद्दा | कैबिनेट का फैसला |
|---|---|
| अतिथि व्याख्याता नीति | संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन |
| समान अंक की स्थिति | छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता |
| विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव | 5 माह के अध्यापन पर 5 अंक |
| विस्थापित अतिथि व्याख्याता | रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर |
| मानदेय | कार्य-दिवस आधारित व्यवस्था |
| ‘हनुमान अंश’ फिल्म | SGST के समतुल्य राशि की सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति |
| पूर्व अग्निवीर | तृतीय श्रेणी पदों में 10% आरक्षण |
| भर्ती नियम | छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी |
Copyright 2024-25 Public Bhadash - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.