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Raigarh News: “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17.650 टन स्क्रैप कबाड़ से लदा 12 चक्का ट्रक जब्त

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Raigarh News: “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17.650 टन स्क्रैप कबाड़ से लदा 12 चक्का ट्रक जब्त

 

जब्त स्क्रैप कबाड़ की कीमत लगभग ₹5.29 लाख, उत्तर प्रदेश निवासी चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई

रायगढ़, 24 अक्टूबर । रायगढ़ जिले में अवैध कबाड़ के परिवहन एवं संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पूंजीपथरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17.650 टन स्क्रैप कबाड़ से लदे 12 चक्का ट्रक को जब्त किया है। जब्त कबाड़ की अनुमानित कीमत ₹5,29,500 है। वाहन चालक कबाड़ के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर चोरी का माल होने के संदेह में पुलिस ने ट्रक और कबाड़ को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक रामकिंकर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक CG 13 LA 2763 में स्क्रैप कबाड़ लोड कर परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस ने तमनार चौक के पास सड़क पर घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की। चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रमेश यादव, पिता डल्लू यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी रसूलपुर, थाना सरायमीर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश बताया। ट्रक में लोड स्क्रैप कबाड़ के संबंध में चालक से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष विधिवत जब्ती कार्रवाई करते हुए 17.650 टन स्क्रैप कबाड़, जिसकी अनुमानित कीमत ₹5,29,500 है, तथा परिवहन में प्रयुक्त 12 चक्का ट्रक को जब्त कर लिया।

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(क), 35(ड) का उल्लेख करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा अवैध एवं संदिग्ध कबाड़ परिवहन पर निगरानी रखते हुए ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है।

एसएसपी  शशि मोहन सिंह का संदेश

*“अवैध कबाड़ के परिवहन, चोरी की संपत्ति की खरीद-फरोख्त तथा संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कबाड़ के कारोबार से जुड़े सभी लोगों को वैध दस्तावेजों के साथ ही परिवहन एवं व्यापार करना चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।”*

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